आयु सीमा (IAS Exam Age Limits) UPSC सिविल सेवा परीक्षा

IAS EXAM


आयु सीमा (IAS Exam Age Limits) UPSC सिविल सेवा परीक्षा


new(अधिसूचना "Notification") UPSC IAS Exam सिविल सेवा परीक्षा-2022 आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि : 22 फ़रवरी 2022)

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आयु सीमा (IAS Exam Age Limits) :

(क) उम्मीदवार की आयु अगस्त 2022 को 21 वर्ष की हो जानी चाहिए, किन्तु 32 वर्ष की नहीं होनी चाहिए अर्थात् उसका जन्म 2 अगस्त, 1990 से पहले और अगस्त, 2001 के बाद का नहीं होना चाहिए। (ख) ऊपर बताई गई अधिकतम आयु सीमा में निम्नलिखित मामलों में छूट दी जाएगी :

(i) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति का या अनुसूचित जनजाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष ।

(ii) अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उन उम्मीदवारों के मामले में अधिकतम 3 वर्ष तक जो ऐसे उम्मीदवारों के लिए लागू आरक्षण को पाने के लिए पात्र हैं।

(iii) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान दिव्यांग होने के फलस्वरूप सेवा से निर्मुक्त किये गये ऐसे रक्षा कार्मिकों को अधिक से अधिक तीन वर्ष (iv) जिन भूतपूर्व सैनिकों, जिनमें कमीशन प्राप्त अधिकारी तथा आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारी / अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी शामिल हैं, ने 1 अगस्त, 2022 को कम से कम 5 वर्ष की सैनिक सेवा की है और जो

(क) कदाचार या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त न होकर अन्य कारणों से नियम कार्य के समाप्त होने पर कार्यमुक्त हुए हैं। इसमें वे भी सम्मिलित हैं जिनके नियत कार्य अगस्त, 2022 से एक वर्ष के अन्दर पूरे होने हैं या

(ख) सैनिक सेवा से हुई शारीरिक अपंगता या

(ग) अशक्तता के कारण कार्यमुक्त हुए हैं, उनके मामले में अधिक से अधिक पांच वर्ष तक

(v) आपातकालीन कमीशन अधिकारियों अल्पकालीन सेवा कमीशन अधिकारियों के मामले में अधिकतम 5 वर्ष जिन्होंने 1 अगस्त, 2022 को सैनिक सेवा की 5 वर्ष की सेवा की प्रारंभिक अवधि पूरी कर ली है और उसके बाद सैनिक सेवा में जिनका कार्यकाल 5 वर्ष के बाद भी बढ़ाया गया है तथा जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय का एक प्रमाण जारी करना होता है कि वे सिविल रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं और सिविल रोजगार में चयन होने पर नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से 3 माह के नोटिस पर उन्हें कार्यभार से मुक्त किया जाएगा।

(vi) बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवार जैसे (अ) अंधता और निम्न दृश्यता, (ब) बधिर और जिन्हें सुनने में कठिनाई होती है. (स) चलन दिव्यांगता, जिसके अंतर्गत प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, ठीक किया गया कुष्ठ, बौनापन, अम्ल हमले के पीड़ित और पेशीय दुर्विकास, (द) आटिज्म बौद्धिक दिव्यांगता, सीखने में विशिष्ट दिव्यांग और मानसिक रोग (ई) )अ) से (द) के अधीन दिव्यांगताओं से युक्त व्यक्तियों में से बहु दिव्यांगता, जिसके अंतर्गत बधिर-अंधता है, के मामले में अधिकतम 10 वर्ष तक।

टिप्पणी I अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित वे उम्मीदवार जो उपर्युक्त पैरा 3 (ii( (ख) के किन्हीं अन्य खंडों के अंतर्गत भी कवर होते हैं, अर्थात् जो भूतपूर्व सैनिक, बेंचमार्क दिव्यांगता के अंतर्गत आते हैं वे इन दोनों श्रेणियों के तहत दी जाने वाली संचयी आयु सीमा छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे।
टिप्पणी ||: भूतपूर्व सैनिक शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होगा जिन्हें समय-समय पर यथासंशोगित भूलपूर्न सैनिक (सिविल सेवा और पद में पुनः रोजगार) नियम, 1979 के अधीन भूतपूर्व सैनिक के रूप में परिभाषित किया जाता है।

टिप्पणी III: पैरा 3 (ii( (ख) )iv) तथा (v) के अंतर्गत पूर्व सैनिकों को संबंधी छूट स्वीकार्य होगी अर्थात् ऐसे व्यक्ति जिसने भारतीय संघ की सेना, नौसेना अथवा वायु सेना में कंबैटेट अथवा नॉन-कंबटेट के रूप में किसी भी रैंक में सेवा की हो या जो ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ हो या अवमुक्त हुआ हो या सेवा मुक्त हुआ हो; चाहे ऐसा वह अपने अनुरोध पर हुआ हो या पेंशन हेतु अर्हक सेवा पूरी करने के बाद नियोक्ता द्वारा अवमुक्त किया गया हो।

टिप्पणी IV: उपर्युक्त पैरा 3 (ii( ) के अंतर्गत आयु में छूट के बावजूद बेंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवार की नियुक्ति हेतु पात्रता पर तभी विचार किया जा सकता है जब वह (सरकार या नियोक्ता प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, दद्वारा निर्धारित शारीरिक परीक्षण के बाद सरकार दवारा बेंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवारों को आबंटन संबंधित सेवाओं पदों के लिए निर्धारित शारीरिक एवं चिकित्सा मानकों की अपेक्षाओं को पूरा करता हो।

टिप्पणी V ऊपर की व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित आयु सीमा में किसी भी मामले में छूट नहीं दी जा सकती है।

(3) आयोग जन्म की वह तारीख स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन या माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र या किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाण-पत्र या किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेशन के रजिस्टर में दर्ज की गई हो और वह उद्धरण विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो या उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या उसकी समकक्ष परीक्षा प्रमाण-पत्र में दर्ज हो। ये प्रमाण-पत्र सिविल सेवा (प्रधान) परीक्षा के लिए आवेदन करते समय भी प्रस्तुत करते हैं। आयु के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज जैसे जन्मकुंडली, शपथ-पत्र, नगर निगम से और सेवा अभिलेख से प्राप्त जन्म संबंधी उदधरण तथा उन जैसे प्रमाण स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

अनुदेश के इस भाग में आए मैट्रिकुलेशन उच्चतर माध्यमिक परीक्षाप्रमाण-पत्र वाक्यांश के अंतर्गत उपयुक्त वैकल्पिक प्रमाण पत्र सम्मिलित हैं।

टिप्पणी । उम्मीदवार को ध्यान में रखना चाहिए कि आयोग जन्म की उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो कि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तारीख को मैट्रिक्लेशन/ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र में दर्ज है और इसके बाद में उसमें परिवर्तन के किसी अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न स्वीकार किया जाएगा।

टिप्पणी II उम्मीदवार यह भी ध्यान रखें कि उनके द्वारा किसी परीक्षा के आवेदन पत्र में जन्म की तारीख एक बार प्रस्तुत कर देने के और आयोग द्वारा उसे अपने अभिलेख में दर्ज कर लेने के बाद उसमें या आयोग की । अन्य किसी परीक्षा में किसी भी आधार पर परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

बशर्ते कि यदि किसी उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में जन्म तिथि इंगित करने में असावधानीवश/अनजाने में टंकण संबंधी त्रुटि हो जाती है, तो उम्मीदवार परीक्षा के नियम 5(3) में निर्दिष्ट किए अनुसार सहायक दस्तावेजों के साथ बाद में सुधार के लिए आयोग से अनुरोध कर सकता है और आयोग द्वारा उसके अनुरोध पर विचार किया जा सकता है, यदि ऐसा अनुरोध दिनांक 05.06.2022 को आयोजित होने वाली सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2022 के दिन तक किया जाता है।

इस सन्दर्भ में किए जाने वाले समस्त पत्राचार में निम्नलिखित ब्यौरा होना चाहिए:

  1. परीक्षा का नाम और वर्ष।
  2. रजिस्ट्रेशन आईडी (RID)1
  3. अनुक्रमांक नंबर (यदि प्राप्त हुआ हो)।
  4. उम्मीदवार का नाम (पूरा तथा मोटे अक्षरों में)।
  5. आवेदन प्रपत्र में दिया डाक का पूरा पता
  6. वैध एवम सक्रिय ई-मेल आईडी 

Courtesy: UPSC

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