समुदाय सम्बंधित आरक्षण (Community Reservation) UPSC सिविल सेवा परीक्षा

IAS EXAM


समुदाय सम्बंधित आरक्षण (Community Reservation) UPSC सिविल सेवा परीक्षा


new(अधिसूचना "Notification") UPSC IAS Exam सिविल सेवा परीक्षा-2022 आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि : 22 फ़रवरी 2022)

UPSC HINDI PAPERS यूपीएससी आईएएस परीक्षा पेपर Download

समुदाय सम्बंधित आरक्षण (Community Reservation) :

यदि कोई उम्मीदवार सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा के अपने प्रपत्र में यह उल्लेख करता है, कि वह सामान्य श्रेणी से संबंधित है लेकिन कालांतर में अपनी श्रेणी को आरक्षित सूची की श्रेणी में तब्दील करने के लिए आयोग को लिखता है, तो आयोग द्वारा ऐसे अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवार द्वारा एक बार आरक्षण श्रेणी चुन लिए जाने पर अन्य आरक्षित श्रेणी में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध अर्थात् अ.जा. को अ.ज.जा., अ.ज.जा. को अ.जा., अ.पि.व. को अ.जा./अ.ज.जा. या अ.जा./अ.ज.जा. को अ.पि.व., अ.जा. को ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस को अ.जा., अ.ज.जा. को ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस को अ.ज.जा., अ.पि.व. को ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस को अ.पि.व. में परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अंतिम परिणाम की घोषणा कर दिए जाने के उपरांत सामान्य मेरिट के आधार पर अनुशंसित उम्मीदवारों से भिन्न आरक्षित श्रेणी के किसी भी उम्मीदवार को उसकी आरक्षित श्रेणी से अनारक्षित श्रेणी में परिवर्तन करने अथवा अनारक्षित श्रेणी की रिक्तियों (सेवा/संवर्ग) के लिए दावा करने की अनुमति नहीं होगी।

इसके अलावा, बेंचमार्क दिव्यांग (पीडब्ल्यूबीडी) की किसी भी उप-श्रेणी के उम्मीदवार को अपनी दिव्यांगता की उप श्रेणी को बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

हालांकि उपर्युक्त सिद्धांत का सामान्य रूप से अनुपालन किया जाएगा, फिर भी कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमें किसी समुदाय विशेष को आरक्षित समुदायों की किसी सूची में शामिल करने के संबंध में सरकारी अधिसूचना जारी किए जाने और उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र जमा करने की तारीख के बीच समयांतर 3 महीने से अधिक का न हो। ऐसे मामलों में समुदाय को सामान्य से आरक्षित श्रेणी में परिवर्तित करने संबंधी अनुरोध पर आयोग द्वारा मेरिट के आधार पर विचार किया जाएगा। परीक्षा की प्रक्रिया के दौरान किसी उम्मीदवार के बेंचमार्क दिव्यांगता श्रेणी में आ जाने के दुर्भाग्यपूर्ण मामले में उम्मीदवार को ऐसे मान्य दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, जिनमें इस तथ्य का उल्लेख हो कि वह दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 के अंतर्गत यथापरिभाषित 40% अथवा इससे अधिक दिव्यांगता से ग्रस्त है, ताकि उसे बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को मिलने वाले आरक्षण का लाभ प्राप्त हो सके।

Courtesy: UPSC

UPSC 2020 अधिसूचना के लिए यहां क्लिक करें

(स्टडी किट) UPSC सामान्य अध्ययन प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा (Combo)

सामान्य अध्ययन (GS) प्रारंभिक परीक्षा (Pre) स्टडी किट पेपर - 1 (Paper - 1)

सीसैट (CSAT) प्रारंभिक परीक्षा (Pre) स्टडी किट  पेपर - 2 (Paper - 2)

<< मुख्य पृष्ठ पर वापस जाने के लिये यहां क्लिक करें