(Notification) Chhattisgarh Public Service Commission: State Service Examination: 2011
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग
राज्य सेवा परीक्षा
छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, रायपुर द्वारा प्रकाशित राज्य सेवा परीक्षा नियम-2008 (यथा संशोधित) एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं/परिपत्रों के अधीन राज्य सेवा परीक्षा नियम-2008 (जिसे एतद् पश्चात् परीक्षा नियम-2008 कहा जायेगा) के नियम-1 में उल्लेखित सेवाओं/पदों में से निम्नलिखित सेवाओं/पदों पर भरती के लिये छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 06/05/2012 को आयोजित की जाने वाली ‘‘प्रारंभिक परीक्षा‘‘ के लिये आॅनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हंै।
राज्य सेवा परीक्षा नियम-2008 के परिशिष्ट-एक में परीक्षा योजना, परिशिष्ट-दो में प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम, परिशिष्ट-तीन में मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम, परिशिष्ट-चार में आॅनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी एवं परिशिष्ट-पांच में सुविधा केन्द्र (Facilitation Centre) की जानकारी उल्लेखित है। आॅनलाइन आवेदन भरने के पूर्व उम्मीदवार स्वयं परीक्षा नियम-2008 एवं अन्य निर्देशों एवं विज्ञापन की शर्तों को पढ़ कर सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की अर्हता है अथवा नहीं। यदि कोई उम्मीदवार प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा के किसी भी चरण (Stage) में अथवा प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा के परीक्षाफल घोषित होने के बाद भी अनर्ह पाया जाता है अथवा उनके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण/गलत पायी जाती है तो उसकी उम्मीदवारी/चयन आयोग द्वारा निरस्त किया जा सकेगा एवं आयोग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
सेवाओं/पदों का कुल योग: 302
IMPORTANT
राज्य सेवा परीक्षा 2011 हेतु आवेदन केवल आॅनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे।
डाक अथवा अन्य किसी माध्यम से भेजे गए किसी भी प्रकार के आवेदन पत्र आयोग द्वारा
स्वीकार
नहीं किए जाएंगे।
परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को आवेदन करने के पूर्व स्वयं सुनिष्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेष हेतु सभी पात्रता शर्तोें को पूरा करते हैं। सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को ही आवेदन करना चाहिए। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेष पूर्णतः अनंतिम होगा चाहे वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। उम्मीदवार को प्रवेष-पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। मुख्य परीक्षा/साक्षात्कार हेतु उम्मीदवार के चिन्हांकन के बाद ही आयोग पात्रता शर्तों की जाँच करता है।
उपरोक्त परीक्षा के लिए उम्मीदवार द्वारा परीक्षा शुल्क व पोर्टल शुल्क का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। जो अभ्यर्थी अपने आॅनलाइन आवेदन सुविधा केन्द्र (Facilitation Centre) के माध्यम से करेंगे उन्हें परीक्षा शुल्क व पोर्टल शुल्क सुविधा केन्द्र (Facilitation Centre) को नगद में देना होगा। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक के ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2011 के लिए आॅनलाइन आवेदन दिनांक 10/01/2012 को दोपहर 12.00 बजे से 09/02/2012 रात्रि 12.00 बजे तक www.psc.cg.gov.in पर किए जा सकेंगे।
आॅनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद से 10 दिवस के भीतर अर्थात् दिनांक 10/02/2012 अपरान्ह 12.00 बजे से 20/02/2012 रात्रि 12.00 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार आॅनलाइन ही किया जा सकेगा। इस हेतु रुपये 30/- त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। उम्मीदवार द्वारा त्रुटि सुधार शुल्क (रुपये 30/-) का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। उम्मीदवार त्रुटि सुधार हेतु सुविधा केन्द्र (Facilitation Centre) की सेवाओं का भी उपयोग कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी त्रुटि सुधार सुविधा केन्द्र (Facilitation Centre) के माध्यम से करेंगे उन्हें त्रुटि सुधार शुल्क (रुपये 30/-) सुविधा केन्द्र (थ्ंबपसपजंजपवद ब्मदजतम) को नगद में देना होगा।
अत्यंत महत्वपूर्ण:-
उम्मीदवार अपना आॅनलाइन आवेदन पत्र भरने के पहले विज्ञापन में दिए गए निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ने के बाद ही आवेदन पत्र भरें। आॅनलाइन आवेदन में भरी गई जानकारी यथा जन्मतिथि, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, विषय तथा केन्द्र आदि को किसी भी स्थिति में बदला नहीं जाएगा। इस संबंध में उम्मीदवार आयोग से कोई भी पत्र व्यवहार न करें। यदि जानकारी परिवर्तन के संबंध में उम्मीदवार से कोई आवेदन प्राप्त होता है तो आयोग उस पर कोई विचार नहीं करेगा और न ही इस विषय में उम्मीदवार से कोई पत्र व्यवहार करेगा। ऐसे आवेदन आयोग में नस्तीबद्ध किए जाएंगे। उम्मीदवार द्वारा भरे गए प्रवर्ग के आधार पर ही उसका परिणाम घोषित किया जाएगा।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल/स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के लिए आरक्षित है।
- छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर (अन्य प्रदेश) के मूल/स्थानीय निवासी ऐसे उम्मीदवार जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हो, अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये विज्ञापित पदों के विरूद्ध ही अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के समान विचारित किये जायेंगे, आरक्षित पदों के विरूद्ध नहीं।
- छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल/स्थानीय निवासी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के हैं वे आॅनलाइन आवेदन में अपना प्रवर्ग अंकित करें।
- जिन पदों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई पद आरक्षित नहीं है उन मामलों में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अनारक्षित पद के लिये, यदि अनारक्षित पद विज्ञापित हुए हैं तो अनारक्षित उम्मीदवार के साथ विचारित किये जाएंगे।
- आॅनलाइन आवेदन में अपना प्रवर्ग अंकित करने के पश्चात् उम्मीदवार द्वारा अपने प्रवर्ग में परिवर्तन हेतु प्रेषित कोई भी अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा।
प्रारंभिक परीक्षा के केन्द्र:- कोड व परीक्षा केन्द्र का स्थान
01 अंबिकापुर (सरगुजा)
02 बैंकुण्ठपुर (कोरिया)
03 बिलासपुर
04 धमतरी
05 दुर्ग-भिलाई
06 दंतेवाड़ा (दक्षिण बस्तर)
07 जगदलपुर (बस्तर)
08 जांजगीर-चांपा
09 जशपुर
10 कबीरधाम (कवर्धा)
11 कांकेर (उŸार बस्तर)
12 कोरबा
13 महासमुन्द
14 रायपुर
15 रायगढ़
16 राजनांदगांव
मुख्य परीक्षा के केन्द्र:- कोड व परीक्षा केन्द्र का स्थान
01 अम्बिकापुर (सरगुजा)
02 बिलासपुर
03 जगदलपुर (बस्तर)
04 रायपुर
न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:-
उम्मीदवार के पास भारत में केन्द्रीय या राज्य विधान मंडलों के अधिनियम द्वारा निगमित/समाविष्ट विश्वविद्यालयों में से किसी विश्वविद्यालय की या संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय मानी गई किसी शैक्षणिक संस्था की उपाधि (डिग्री) होनी चाहिये अथवा उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिये। ऐसे उम्मीदवार जो ऐसी किसी परीक्षा में बैठे हों या बैठेंगे जिसमें उत्तीर्ण होने से वे आयोग की इस परीक्षा के लिए शैक्षणिक रूप से अर्ह हो जायेंगे किन्तु जिन्हें परिणाम की जानकारी नहीं हुई है वे भी आवेदन कर सकते हैं या ऐसे समस्त उम्मीदवारों को जो आयोग द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के लिये अर्ह घोषित किये गये हों मुख्य परीक्षा के लिये अपने आॅनलाइन आवेदन करते समय निर्धारित अर्हता होना अनिवार्य है एवं निर्धारित प्रमाण पत्रों के लिए निर्धारित स्थान पर संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण करने संबंधी प्रमाण पत्र के विकल्प को चुनना होगा।
- ऐसे उम्मीदवार भी जिनके पास ऐसी व्यवसायिक तथा तकनीकी अर्हताएं हो जो राज्य शासन द्वारा व्यवसायिक तथा तकनीकी उपाधि के समकक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त हो, परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे।
आयु की गणना हेतु निर्धारित तिथि:-
उम्मीदवारों के राज्य सेवा परीक्षा 2011 के लिये न्यूनतम एवं अधिकतम आयु (जिसमें इसके आगे किये गये उल्लेख अनुसार आयु सीमा में छूट भी शामिल है) की गणना दिनांक 01.01.2012 के संदर्भ (त्ममितमदबम) में की जायेगी, अतएव उम्मीदवार, आवेदन करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह उक्त तिथि के संदर्भ में परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निर्धारित न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा के अंतर्गत है।
राज्य सेवा परीक्षा 2011 के लिए आॅनलाइन आवेदन भरने के संबंध में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार हैः-
(कृपया आवेदन भरने से पहले विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें)
आॅनलाइन आवेदन वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर दिनांक 1 0/0 1/2 0 1 2 काे अपरान्ह 1 2 . 0 0 बजे से दिनांक 09/02/2012 को रात्रि 12.00 बजे तक उपलब्ध है। (1) आवेदक स्वयं अपने घर से या इंटरनेट कैफे के माध्यम से आॅनलाइन आवेदन भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड (Master Card or VISA or Maestro Car) या भारतीय स्टेट बैंक तथा यूनियन बैंक के इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं।
आवेदक आॅनलाइन आवेदन करने के लिए सुविधा केन्द्रों का उपयोग भी कर सकते हैं। आॅनलाइन आवेदन करने के लिए आवेदकों की सुविधा हेतु सुविधा केन्द्रों की सूची आयोग की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in के Home Page पर तथा इस विज्ञापन के परिशिष्ट-पांच पर पता एवं फोन नंबर सहित उपलब्ध है। सुविधा केन्द्र के माध्यम से आवेदन करने पर आवेदक सुविधा केन्द्र संचालक को शुल्क (परीक्षा शुल्क$पोर्टल शुल्क) का नगद भुगतान कर भुगतान की केवल एक रसीद प्राप्त करेंगे। उक्त रसीद में आवेदक द्वारा आॅनलाइन आवेदन में की गई समस्त प्रविष्टियों का उल्लेख होगा। आॅनलाइन आवेदन जमा करने तथा आवेदन की एक रसीद का प्रिंट प्रदान करने हेतु परीक्षा शुल्क एवं पोर्टल शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रुप में अन्य कोई राशि का भुगतान सुविधा केन्द्र को नहीं करना है।
यदि सुविधा केन्द्र संचालक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो निम्न दूरभाष तथा काॅल सेंटर नंबरों पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैंः-
- दूरभाष क्रमांक (0755) 4019400, 401, 402, 403, 404, 405, 406.
आयोग द्वारा आॅनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी आॅनलाइन आवेदन में अंकित की जा रही है वह प्रमाणित जानकारी है। अतः आॅनलाइन आवेदन Submit करने के पूर्व आवेदक अपने आवेदन की समस्त प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझ लें। आवेदक अपने द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आॅनलाइन आवेदन को Submit बटन क्लिक जमा करें।
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CG State Prelims 2011
Courtesy: psc.cg.gov.in