(आरक्षण) 65 वीं संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा  Bihar PSC : 65th Combine Competitive (PRE) Exam



(आरक्षण) 65 वीं संयुक्त (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा 

Bihar PSC : 65th Combine Competitive (PRE) Exam



आरक्षण :   

(i) ऑनलाईन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। 

(ii) जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। आवेदन में दिया  गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा।

(iii) (A) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा : 
(a) जाति प्रमाण-पत्र 
(b) स्थायी निवास/मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र 

(B) पिछड़ी जाति एवं अत्यन्त पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। | पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में; अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण-पत्र/मूल निवास 
(डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र मान्य होगा।

(C) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या-2622, दिनांक-26.02.2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 10% आरक्षण देय होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जानेवाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची-I (प्रपत्र-I) में सक्षम् प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए।  आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र उनके पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम से। उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण-पत्र आयोग कार्यालय में सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
(iv) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरुप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षित कोटि का अंकन ऑनलाईन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाईन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने  पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।

बिहार लोक सेवा आयोग प्रारम्भिक परीक्षा के लिए अध्ययन सामग्री

Study Kit for BPSC (Bihar Public Service Commission) Preliminary Exam

<< Go back to Main Page

Courtesy : Bihar PSC